2002 हिट एंड रन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सलमान से पूछा कि उनको बरी करने का आदेश क्याें नहीं पलटा जाना चाहिए? सर्वोच्च अदालत ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र सरकार और मामले के एक पीडि़त की याचिका पर की। जस्टिस जेएस केहर और सी नगप्पन की बैंच ने नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा है। बैंच ने कहा,’बहुत-बहुत अच्छा होगा अगर आप इस कोर्ट से बरी हो जाते हैं। इससे आप तमाम प्रतिक्रियाओं से बच जाएंगे।’
कोर्ट में सलमान खान की पैरवी कपिल सिब्बल ने की। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केवल एक व्यक्ति की गवाही के आधार पर सलमान को दोषी करार दिया था। उस व्यक्ति की गवाही पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीें है सलमान ही गाड़ी चला रहे थे।
वहीं एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सलमान को बरी किए जाने के फैसले का न्याय का मजाक बताया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में केवल एक ही गवाही नहीं हुई थी, बल्कि कई अन्य लोगों ने भी सलमान को ड्राइवर सीट पर बैठे देखने की बात कही थी।