सिंगल पैरेंट्स को सरकार ने बड़ी राहत देते हुए पुरुष कर्मचारियों को भी बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव देने का फैसला किया है। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुरुष कर्मचारी जो कि अकेले बच्चे का लालन-पालन कर रहे हैं, वह भी चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। अकेले बच्चे को पालने वाली महिलाओं को तो इसका लाभ पहले से ही मिल रहा है। अब पुरुष कर्मचारियों को भी सरकार ने यह सुविधा दे दी है।
बता दें कि सिंगल पैरेंट्स में वो लोग आते हैं, जिन्होंने शादी नहीं की, विधवा या तलाकशुदा हैं। ये लोग सिंगल पैरेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्म हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों का जीवन आसान बनेगा। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने यह फैसला कुछ दिन पहले लिया था लेकिन किन्हीं कारणों से यह सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा नहीं हुई।
जितेन्द्र सिंह ने आगे बताया कि यदि कोई कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव पर है तो उस दौरान भी वह लीव ट्रैवल कंशेसन (LTC) का फायदा उठा सकेगा।
बयान के अनुसार, चाइल्ड केयर लीव के पहले साल 100 प्रतिशत सैलरी कर्मचारी को मिलेगी। वहीं दूसरे साल उसे 80 फीसदी तक सैलरी दी जाएगी। बता दें कि चाइल्ड केयर लीव दो साल तक के लिए मिलती है।
सरकार ने ये भी प्रावधान किया है कि यदि किसी कर्मचारी का बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है तो वह भी चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। हालांकि यह सुविधा बच्चे के 22 साल तक होने तक ही हासिल की जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों ही केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को एलटीसी (कैश वाउचर) योजना का भी लाभ दिया था। इस योजना के तहत केन्द्रीय कर्मचारी बिना छुट्टी लिए भी कैश वाउचर पा सकते हैं। 31 मार्च, 2021 तक 12 पर्सेंट या उससे ज्यादा जीएसटी वाले सामान या सेवा को खरीदकर इस योजना का लाभ उठा सकता है।

