उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने अपने कोलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए जिन 43 नामों की सिफारिश की थी उन्हें केंद्र द्वारा अस्वीकार किए जाने को मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 43 नामों को फिर से पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है। गौरतलब है कि शुक्रावार (11 नवंबर) केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा था कि उसने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 77 नामों में से 34 को हरी झंडी दे दी है। बाकी 43 नामों को पुनर्विचार के लिए शीर्ष अदालत के पास वापस भेज दिया गया था।
कॉलेजियम में प्रधान न्यायाधीश के अलावा शीर्ष अदालत के चार वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं।

