सारदा घोटाले के मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के सांसद श्रृंजॉय बोस की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कोलकाता की एक अदालत ने उनकी सीबीआई की हिरासत की अवधि तीन दिन बढ़ा दी। अलीपुर अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरधन मुखर्जी ने बोस से और अधिक पूछताछ के लिए सीबीआई की प्रार्थना पर उनकी हिरासत तीन दिन बढ़ा दी।
अदालत ने बोस की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बोस ने अदालत में कहा था कि वह अस्वस्थ हैं और जमानत पर रिहा किये जाने पर जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे। सीबीआई के वकील ने कहा कि शनिवार से बोस की हिरासत के दौरान हर दिन उनकी मेडिकल जांच की गयी।
बोस को 21 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अगले दिन अदालत में पेश किया गया था और चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया।
बोस के वकील ने दावा किया था कि वह किसी भी तरह से सारदा समूह के लेनदेन से नहीं जुड़े और उनकी कंपनी ‘संबाद प्रतिदिन’ केवल खबरों के मामले में सारदा समूह के मालिक सुदीप्त सेन के टीवी चैनल को सेवा प्रदान करती थी जिसके लिए पैसा लिया जाता था।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि सारदा समूह ने संबाद प्रतिदिन को बहुत पैसा दिया था जो अनेक योजनाओं के माध्यम से एकत्रित किया गया था।