रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार (16 दिसंबर) को ऐलान किया है कि जिन लोगों ने अपने अकाउंट से पैनकार्ड को लिंक नहीं किया होगा और उनके अकाउंट का बैलेंस पांच लाख से ज्यादा होगा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यानी फार्म नंबर 60 भरे बिना उस अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जा सकेगा ना आगे जमा किया जा सकेगा। आगे कहा गया है कि जिन लोगों ने 9 नवंबर के बाद अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा की रकम जमा करवाई होगी और पैन कार्ड नहीं लिंक किया होगा उनके अकाउंट को तबतक के लिए बंद कर दिया जाएगा जबतक उससे पैन कार्ड को नहीं लिंक किया जाता या फिर फॉर्म नंबर 60 नहीं भरा जाता।
गौरतलब है कि 8 नवंबर को मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था। बताया गया था कि 30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो जाएंगे। साथ ही नए 500 और 2000 रुपए के नोट लाने की बात भी तब ही बता दी गई थी। लोगों से कहा गया था कि जल्द से जल्द वह अपने पास पड़े पुराने नोटों को बैंकों में जमा करवा दें। इस वजह से सभी बैंकों के बाहर काफी लंबी-लंबी लाइन देखने को मिली थी। नोट जमा करवाने की तारीख शुरू से 30 दिसंबर ही है। लेकिन पुराने नोटों को कुछ जगहों पर इस्तेमाल करने की छूट की समय सीमा को वक्त-वक्त पर बदला जाता रहा है।
500 के पुराने नोटों को कुछ जगहों पर चलाने की मिली छूट 15 दिसंबर को खत्म हो गई। सरकार का कहना है कि वह लोगों को कैशलेस ट्रांस्जेक्शन की तरफ ले जाना चाहती है।
Deposits made after Nov 9 exceeding 2 lakhs, without having pan no will not be operated till linked to pan or submission of form 60: RBI
— ANI (@ANI) December 16, 2016
If one has not linked his pan no. with his bank account then
balance of more than 5 lakhs can't be operated,have to fill form no. 60:RBI— ANI (@ANI) December 16, 2016
