रेलवे नए साल से यात्रियों को पूछताछ हेल्पलाइन नं. 139 पर फोन के जरिए टिकट कैंसल कराने की सुविधा देने जा रहा है। नई व्‍यवस्‍था के अनुसार आप टिकट कैंसिल कराने के बाद काउंटर से पैसा वापस ले सकेंगे। पहले रेल यात्रियों को ट्रेन छूटने से कुछ देर पहले टिकट कैंसिल कराने और आधे पैसे कट जाने की चिंता रहती थी, लेकिन 26 जनवरी से यह समस्‍या नहीं रहेगी। जानकारी के मुताबिक, अभी तक ट्रेन छूटने से कुछ देर पहले तक टिकट कैंसल कराने के लिए स्टेशन पहुंचना पड़ता था। ऐसा नहीं कर पाने पर यात्रियों के आधे पैसे काट लिए जाते थे। अगले साल 26 जनवरी से टिकट कैंसिलेशन के लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा। यात्री हेल्पलाइन नं. 139 पर फोन करके अब टिकट कैंसल करा सकेंगे। जब यात्री टिकट को कैंसिल कराएंगे तो बुक कराते वक्त दिया गया, मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद उसी मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। जो ओटीपी नंबर पूछताछ अधिकारी या कंप्यूटराइज्ड एन्क्वायरी पर बताना होगा। इसके बाद आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा। बाद में स्टेशन काउंटर पर जाकर टिकट दिखाकर आप अपना पैसा वापस ले सकेंगे।

रेलवे ने नियमों में किए बड़े बदलाव: रेलवे ने सभी श्रेणी में कैंसिलेशन फीस दोगुनी कर दी है। अब ट्रेन छूटने के बाद टिकट रिफंड नहीं होगा और न ही इसकी राशि यात्री को वापस मिलेगी। यात्रा से चार घंटा पहले ही टिकट रिफंड कराना पड़ेगा। यह नियम 12 नवंबर से दे भर में लागू हो जाएगा।

आधा घंटा पहले तक टिकट वापस: आरएसी व वेटिंग टिकट का पैसा ट्रेन छूटने के समय से आधा घंटा पहले तक वापस किया जा सकता है। इस समय के अंदर यदि यात्री टिकट कैंसिल लेता है तो उसका कुछ रुपया रिफंड हो जाएगा, लेकिन इस समय के बाद यदि टिकट कैंसिल कराया गया तो उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा।

48 घंटा पहले टिकट कैंसिल कराने के नियम में भी बदलाव किए गए हैं। फर्स्‍ट एसी में 240 रुपया, एसी टू में 200 रुपया, एसी थ्री में 180 रुपया, स्लीपर में 120 रुपया, सकेंड क्लास में 60 रुपया टिकट कैंसिल कराने के एवज में रेलवे काट लेगा, जबकि ट्रेन छूटने से 12 घंटा पहले टिकट रिफंड कराने वाले से ऊपर दी गई राशि के अतिरिक्त और 25 प्रतिशत राशि अतिरिक्‍त काटी जाएगी।

रेलवे की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि स्टेशन मास्टर को भी टिकट रद्द करने का अधिकार दिया गया है। अगर यात्री साधारण व आरक्षित टिकट को काउंटर पर रद्द नहीं करा सके तो स्टेशन मास्टर के पास आकर भी टिकट रद्द करा सकते हैं। स्टेशन मास्टर दूसरे स्टेशन से जारी आरक्षित टिकट भी रद्द कर पाएंगे। इसके लिए यात्री को चार्ट बनने के पहले आना पड़ेगा।

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