कोरोना के मामले एक बाद फिर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हवाई यात्रा करने वालों को पूरी सावधानी बरतनी ही होगी। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं। एक सर्कुलर में डीजीसीए ने कहा कि एयरपोर्ट में दाखिल होने से लेकर बाहर निकलने तक हर समय मास्क पहनना होगा।
डीजीसीए ने कोरोना को लेकर लोगों में ढिलाई को देखते हुए कड़ा फैसला लिया है। डीजीसीए ने चेताया है कि यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। डीजीसीए ने कहा है कि मास्क पहनने और दूसरे नियमों में किसी भी तरह की ढील ना की जाए। अगर कोई यात्री विमान के अंदर ठीक से मास्क नहीं पहनता है या कोरोना नियमों को तोड़ता है तो ऐसे यात्रियों को यात्रा की इजाजत ना दी जाए।
इस नियम के तहत अगर आप फ्लाइट के अंदर बिना मास्क पहने पकड़े जाते हैं तो आपको फ्लाइट से उतार दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इसको लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। डीजीसीए ने साथ ही कहा है कि इसके अलावा अगर कोई यात्री बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो यात्री को अनियंत्रित यात्री माना जाएगा। साथ ही नाक के नीचे मास्क पहनने या एयरपोर्ट पर उतरते ही मास्क उतारने वालों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है।
डीजीसीए के द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक यात्रियों को हवाई यात्रा के दौरान मास्क पहनना होगा और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। यात्रियों को नाक के नीचे मास्क उतारने की इजाजत नहीं होगा। हालांकि खास परिस्थितियों में ही मास्क को नाक के नीचे किया जा सकता है। अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो ऐसे लोगों को एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा अधिकारियों को सौंपने की बात कही गई है।