ओडिशा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन हादसे में रेल विभाग अब तक सात लोगों को निलंबित कर चुका है। इनमें तीन वे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई ने कथित तौर पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही में गिरफ्तार किया था। घटना 2 जून 2023 को बालासोर जिले के बहनगा बाजार में हुई थी। हादसे में 293 लोगों की मौत हुई थी और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस दुर्घटना को हुए एक महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी 41 शवों को परिवार वालों को सौंपा जाना है। अभी तक उनका डीएनए की क्रास मैचिंग रिपोर्ट नहीं मिल सकी है।

स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर भी एक्शन

विभाग की ओर से बताया गया है कि सीबीआई की हिरासत में लिये गये तीन लोगों के अलावा जिन अन्य चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें हादसे वाले दिन ड्यूटी पर मौजूद रहे स्टेशन मास्टर, बालासोर के ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सिग्नल टेक्निशियन और असिस्टेंट डिविजनल सिग्नल और टेलीकॉम इंजीनियर शामिल हैं।

दक्षिण पूर्व रेलवे के सूत्रों के मुताबिक निलंबन आदेश शुक्रवार को ही जारी कर दिया गया था। जिन चार अन्य लोगों को भी निलंबित किया गया है, उनके नाम नहीं बताए गये हैं।

बुधवार को बालासोर में मीडिया से बात करते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने कहा, “सीबीआई ने तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद निलंबित कर दिया गया। रेलवे प्रशासन ने भी चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। वे अपने काम में सतर्क नहीं रहने की वजह से निलंबित किये गये हैं। यदि वे सतर्क रहते तो दुखद हादसे को रोका जा सकता था।”

मिश्रा ने कहा कि सीबीआई हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच कर रही है और वे रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सात जुलाई को सीबीआई ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार महंत, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया था। उन पर आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना या स्क्रीन अपराधी को गलत जानकारी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।