नए साल के मौके पर लोग जश्न मनाने के दौरान शराब का भी सेवन करते हैं। लेकिन नोएडा का आबकारी विभाग इस बार सतर्क हो गया है। वहीं अगर आप नए साल के जश्न मनाने के दौरान बिना लाइसेंस शराब परोस रहे हैं तो आपको महंगा पड़ सकता है। आबकारी विभाग ने घर, क्लब हाउस, फार्म हाउस और अन्य जगहों पर शराब परोसने के लिए टेंपरेरी लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है।

आबकारी विभाग के पास आए 712 एप्लीकेशन

नोएडा के आबकारी विभाग के पास इसके संबंध में 712 एप्लीकेशन भी आए हैं, जबकि 558 को लाइसेंस जारी भी कर दिया गया है। आबकारी विभाग के अनुसार अगर किसी भी पार्टी में बिना परमिशन के शराब परोसी जाती है तो जुर्माना भी लगाया जाएगा और FIR भी दर्ज करवाई जाएगी।

मिलेगा कमर्शियल और प्राइवेट लाइसेंस

नोएडा के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नए साल के आयोजन में शराब परोसने के लिए एक दिन का लाइसेंस लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस को दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला कमर्शियल और दूसरा प्राइवेट।

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क्या होता है कमर्शियल लाइसेंस?

कमर्शियल आयोजन के लिए एक दिन के लाइसेंस की कीमत 11 हजार रुपये है। यानी आप 11 हजार रुपये देकर लाइसेंस ले सकते हैं। इस लाइसेंस के जरिए आप समुदायिक हाल, रेस्टोरेंट या प्रतिष्ठानों में आयोजित कार्यक्रम में शराब परोस सकते हैं।

घरेलू पार्टी के लिए प्राइवेट लाइसेंस जरूरी

वहीं अगर आप घरेलू पार्टी करना चाहते हैं और कम भीड़ होती है तो इसके लिए आप 4000 रुपये में टेंपरेरी लाइसेंस ले सकते हैं। यह दोनों लाइसेंस एक दिन के लिए ही वैलिड होगा।

विभाग तैनात करेगा 7 टीमें

आबकारी विभाग ने बताया कि प्राइवेट पार्टी के लाइसेंस के लिए भी 10 से 12 लोगों ने आवेदन किया है। वहीं आयोजनों पर नजर रखने के लिए विभाग की 7 टीमें भी तैनात की जाएंगी। आबकारी विभाग ने बताया कि लाइसेंस लेने पर रात 12 बजे तक शराब परोसने की अनुमति होगी। उसके बाद भी अगर शराब परोसी गई तो कार्यवाही की जाएगी। वहीं अगर बार और क्लब के अलावा अगर किसी जगह रात 12 बजे के बाद भी पार्टी जारी रही तो उसकी भी अनुमति लेनी पड़ेगी। इसकी अनुमति डीएम के स्तर से मिलती है। रात 1 बजे के बाद पार्टी के आयोजन की अनुमति नहीं होती है। पढ़ें पहाड़ों में कैसे करें न्यू ईयर सेलिब्रेट, यहां देख लें दिल्ली के पास कौन-कौन से हैं हिल स्टेशन