यदि आप हाईवे पर अवैध रूप से अपने वाहन की पार्किंग करते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाईवे पर अवैध रूप से पार्क किए गए वाहन पर न सिर्फ जुर्माना लगा सकता है बल्कि इन्हें जब्त भी कर सकता है।

इतना ही नहीं एक सप्ताह के भीतर जुर्माना नहीं भरने की सूरत में एनएचएआई इसको नीलाम भी कर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को लेकर एनएचएआई को पहले से ज्यादा अधिकार दिए हैं।

इन अधिकारों को देने का उद्देश्य हाईवे की जमीन पर अतिक्रम रोकने, अवैध ढांचे को हटाने, गैरकानूनी ढंग से अतिक्रमण को हटाने की लागत वसूलने, जुर्माना लगाना है। इसके अतिरिक्त अथॉरिटी अब हाईवे पर अस्थायी रूप से ट्रैफिक को रोक भी सकती है। केंद्र की तरफ से अधिकार मिलने के बाद एनएचएआई के पास गैरकानूनी अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और सर्विस लेन से वाहनों को हटवाने का अधिकार होगा।

नए नियम के तहत कानून का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा। नए नियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने का भुगतान करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहते हैं तो उनके वाहन की नीलामी कर दी जाएगी। सरकार की तरफ से इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार एनएचएआई को जमीन के संबंध में निर्णय लेने का भी अधिकार मिल गया है। साथ ही वह हाईवे पर ट्रैफिक मैनेजमेंट संबंधी निर्णय ले सकेगा।

खबर में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और गुरुग्राम के हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर अशोक शर्मा के हवाले से बताया गया कि कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे (लैंड एंड ट्रैफिक) एक्ट, 2002 के सेक्शन 24 और 27 के तहत सभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हाईवे पर ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ ही लैंड मेंटिनेंस से जुड़े मुद्दों पर निर्णय ले सकेंगे। जुर्माने की राशि, आरोपियों पर मुकदमे, अवैध पार्किंग को खत्म करने, अतिरक्रमण हटाने के संबंध में मानक प्रक्रिया का मसौदा तैयार कर लिया गया है।