मध्यप्रदेश के खंडवा में आबकारी विभाग ने शराब दुकानों को सिर्फ वैक्सीन की दोनों डोज लगाए हुए व्यक्ति को ही शराब बेचने की अनुमति दी है। हालांकि इसमें टीकाकरण प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं रखी गई है। टीकाकरण प्रमाणपत्र की बाध्यता नहीं रखे जाने को लेकर जब मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के आबकारी अधिकारी से सवाल किया गया कि इसकी पहचान कैसे की जाएगी कि ग्राहक ने वैक्सीन की दोनों डोज ली है। तो उन्होंने कहा कि मेरा अपना अनुभव है कि दारू पीनेवाला झूठ नहीं बोलता। 

कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने खंडवा जिले के आबकारी अधिकारी का यह वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो में खंडवा जिले के आबकारी अधिकारी आरपी किराड़ यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिला प्रशासन के आदेश पर हमने यह आदेश दिया है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाले व्यक्ति को ही दारू की बिक्री करेंगे। शराब खरीदने के दौरान दुकानदार ग्राहक से दोनों डोज को लेकर सवाल पूछता है। अगर ग्राहक ने दोनों डोज लगाया होता है तो उसे शराब की बिक्री की जाती है।

इस दौरान वहां मौजूद पत्रकारों से जब उनसे पूछा कि इसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो वो ईमानदारी से बोलेगा कि हमारे दोनों डोज लग गए हैं। मेरा अपना अनुभव है कि हिंदुस्तान में अधिकतर दारू पीने सच बोलता है झूठ नहीं बोलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि शराब खरीदने के दौरान टीकाकरण प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा।

गुरुवार को खंडवा जिला आबकारी विभाग की तरफ से टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक आदेश जारी किया गया। आबकारी विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि दोनों टीका लगाए व्यक्ति को ही शराब बेची जाए। यह आदेश जिले के सभी 56 देशी और 19 विदेशी शराब दुकानों को लेकर जारी किए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।