ट्रैफिक के नए नियम लागू होने के बाद ट्रैफिक पुलिस बाड़े-बाड़े चालान जारी कर रही है। कार से लेकर ई-रिक्शा तक पुलिस किसी को भी नहीं बख्श रही। ऐसा ही कुछ बुधवार को गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने किया। पुलिस ने शराब के नशे में ट्रैक्टर चला रहे एक शख्स के ऊपर 59000 रुपये का जुर्माना लगाया। चालान नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत जारी किया गया। नशे में ट्रैक्टर चलाने के अलावा, ट्रैक्टर चालक के पास आवश्यक दस्तावेज भी नहीं थे।

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), शमशेर सिंह ने कहा, “गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत काम कर रही है, जिसके तहत चालान जारी किए जा रहे हैं।” उन्होंने कहा, “आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर यदि किसी को चालान जारी किया गया है, तो जुर्माना कितने रूपाय का लगा है ये उस शख्स द्वारा दस्तावेज जमा करने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए अभी कितने का जुर्माना हुआ है ये नहीं बता सकते।”

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यू कॉलोनी मोड़ के पास एक ट्रैक्टर तेज रफ्तार से आकर एक बाइक सवार से टकरा गया। तभी पास में चेकिंग कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर चालक को रोका। जैसे ही पुलिसकर्मी उसके पास पहुंचे ट्रैक्टर चालक के पास से शराब की गंध आई। रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस ने उससे कागजात मांगे तो ट्रैक्टर चालक बदसलूकी करने लगा। चालक के पास एक भी आवश्यक दस्तावेज नहीं थे। जिसके बाद उस पर जुर्माना लगाया गया।

जोनल ऑफिसर धर्मवीर के मुताबिक चालक के पास लाइसेंस, इंश्योरेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट, आरसी नहीं मिले। इसके अलावा उस चालक पर शराब पीकर वाहन चलाने, रैश ड्राइविंग, सरकारी आदेशों की अवहेलना, रेड लाइट जंप, सिग्नल की अवहेलना के तहत 59 हजार का चालान किया गया और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया।