दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कोयला मंत्रालय से अनुशंसा करके इस बात को सुनिश्चित किया था कि समूचे अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक का आबंटन आरोपी उद्योगपति नवीन जिंदल के समूह की कंपनी को मिले। अदालत ने यह बात जिंदल, कोड़ा, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव व पांच कंपनियों समेत 12 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश जारी करते हुए कही।
अदालत ने कहा कि इस स्थिति में प्रथमदृष्टया कोड़ा का व्यवहार जिंदल और कोड़ा के बीच सहमति को दिखाता है ताकि झारखंड सरकार की ओर से कोयला ब्लॉक के आबंटन की सिफारिश आरोपी कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और गगन स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में की जा सके। अदालत ने इन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कथित तौर पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी, भरोसे के आपराधिक हनन के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया।
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कहा- दलील दी गई है कि कोड़ा ने महज उपसमूह की सिफारिश के आधार पर काम किया, लेकिन अभियोजन पक्ष के गवाह आदित्य स्वरूप के बयान और कोड़ा के पूर्व के व्यवहार को देखने के बाद प्रथमदृष्टया यह साफ हो जाता है कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कोड़ा ने यह सुनिश्चित किया कि अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक पर कोयला मंत्रालय की अनुशंसा केवल नवीन जिंदल समूह की कंपनियों के पक्ष में हो।
अदालत ने इस बात पर गौर किया कि झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव की ओर से गठित तीन सचिवों के एक उपसमूह ने कुछ निश्चित मापदंड तय करने के बाद कुछ कंपनियों को कोयला ब्लॉक देने की सिफारिश की।
आरोप तय करने के आदेश जारी करते हुए अदालत ने कहा कि जब कथित फाइल को अनुमति के लिए मधु कोड़ा के सामने रखा गया तब उन्होंने कहा कि वह अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण इस अनुशंसा में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने खुद से यह कथित परिवर्तन किए जबकि झारखंड के मुख्य सचिव व सचिवों ने ये बदलाव करने से इनकार कर दिया था।
लेकिन कोयला मंत्रालय को राज्य सरकार की ओर से अनुशंसा करने के मामले में मधु कोड़ा ने अपने पद का दुरुपयोग किया या नहीं, इस पर अदालत मामले की सुनवाई के दौरान गौर करेगी। फिलहाल अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आधिकारिक तौर पर आरोप तय करने के लिए 11 मई की तारीख तय की है।
इस मामले में जिंदल, राव और कोड़ा के अलावा अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता व 11 अन्य के खिलाफ भी मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है जिनके नाम सीबीआइ के आरोप पत्र में हैं। अदालत ने यह आदेश जिंदल स्टील व पावर लिमिटेड और गगन स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड को 2008 में अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लॉक के आबंटन में की गई कथित गड़बड़ियों के मामले में दिया।