समाजवादी पार्टी (सपा) के रामपुर से सांसद और वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बीते दिनों उनके हमसफर रिजॉर्ट पर बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान 33 किलोवॉट बिजली और पानी की चोरी का पता चला था। इस मामले में अब तत्कालीन अधिकारियों पर भी गाज गिरना तय है। रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आन्जनेय कुमार सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में तहसील अधिकारियों को भी जांच के दायरे में रखा गया है।

आदेश के मुताबिक तहसील प्रशासन, बिजली विभाग, नलकूप और नगर पालिका के तत्कालीन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। नलकूप लगाने के मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष और तत्कालीन ईओ पर रिपोर्ट दर्ज होगी। रिजॉर्ट से किसानों के लिए लगाए गए नलकूप का इस्तेमाल रिजॉर्ट के लिए किया जा रहा था।

बीते हफ्ते सपा सांसद की पत्नी पर बिजली विभाग ने 30 लाख का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना बिजली चोरी के मामले में लगाया गया है। आजम की पत्नी का नाम तंजीन फातिमा है और वह राज्यसभा सांसद हैं। बीते दिनों उनके खिलाफ कोतवाली थाने में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। बिजली विभाग की जांच टीम ने हमसफर रिजॉर्ट पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान 33.87 किलोवाट बिजली चोरी का पता चला। रिजॉर्ट में अवैध बिजली कनेक्शन पाया गया। इसके बाद बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया।

बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के रामपुर मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर रिजॉर्ट में बिजली चोरी की शिकायत की थी। इसके बाद जांच टीम ने छापेमारी की। भारतीय विधुत एक्ट (संशोधन) 2003 की धारा 135 के तहत तंजीन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके खिलाफ 80 मामले दर्ज किए जा चुके हैं जिनमें उनकी पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है।आजम खान के खिलाफ जो भी मामले दर्ज हैं उनमें से ज्यादातर मामले आपराधिक हैं। इनमें जबरन जमीन कब्जाने और चोरी के मामले भी शामिल हैं।सपा नेता के बड़े भाई, बहन और भतीजा के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है।