त्रिशूर की एक अदालत ने गुरुवार को बीड़ी व्यवसायी मोहम्मद निशाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पिछले साल उसने कथित तौर पर अपने सिक्युरिटी गार्ड पर हमर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने बुधवार को उसे दोषी करार दिया था। सजा का एलान गुरुवार को किया जाना था। कारावास की सजा के अलावा निशाम पर 70 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इनमें से 50 लाख पीडि़त गार्ड के चंद्रबोस के परिवार को देना पड़ेगा।
मामला 29 जनवरी 2014 का है। शोभा सिटी अपार्टमेंट्स में रहने वाले निशाम पर आरोप है कि गेट खोलने में देर होने पर उसने सिक्युरिटी गार्ड के चंद्रबोस की न केवल पिटाई की, बल्कि उस पर अपनी हमर गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस ने गार्ड को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद, निशाम पर मर्डर का केस दर्ज हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि निशाम पर अनगिनत मामले दर्ज हैं। उस पर उसकी पत्नी भी घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा चुकी है। लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन निशाम पर यह भी आरोप है कि उसने एक महिला पुलिसकर्मी को अपने कार में लॉक कर दिया था।
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