आधार और आइटीआर : आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। आधार के बिना 1 जुलाई के बाद आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
पैन और आधार : सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप आयकर अधिनियम की धारा 139एए के तहत अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ते हैं, तो आपका पैन अवैध हो जाएगा। हालांकि, इसकी मियाद बढ़ा दी गई है।
आधार के बिना पैन कार्ड नहीं : नए पैन कार्ड के लिए आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। शनिवार के बाद आप अपने आधार कार्ड के बिना पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
आधार और पासपोर्ट : विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट का आवदेन करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।
पीएफ खाता और आधार : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 30 जून तक पीएफ खातों को आधार से जोड़ने को कहा है। पेंशनरों को भी अपने आधार की डिटेल जमा करने को कहा गया है।
छात्रवृत्ति और आधार : मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि स्कूल और कॉलेज के छात्र, जो छात्रवृत्ति लेने के इच्छुक हों या पहले से ले रहे हैं, उन्हें 30 जून तक अपने आधार की डिटेल जमा करानी होगी। जिनके पास आधार नहीं होगा उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
आधार और पीडीएस सबसिडी : जन वितरण प्रणाली को भी आधार से जोड़ा गया है। सभी पीडीएस सबसिडी पाने वाले लोगों को अपने राशन कार्ड के साथ आधार को जोड़ना होगा।
चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई के लिए नया पाठ्यक्रम
एक जुलाई से पूरे देश में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के रूप में नई कर प्रणाली हो जाएगी जिसके मद्देनजर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पाठ्यक्रम में भी तब्दीली होगी। लिहाजा अब इनके लिए नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। नया पाठ्यक्रम इंटरनेशनल फेडरेशन आॅफ अकाउंटेंट्स के अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुसार होगा। इसमें नई टैक्स प्रणाली जीएसटी भी शामिल होगी।
50% रिफंड : तत्काल टिकट रद्द करवाने पर फिलहाल रिफंड नहीं है। अब 50 फीसद तक रिफंड मिलेगा। साथ ही सुविधा ट्रेन के टिकट वापस करने पर यात्री को 50 फीसदी किराया वापस मिलेगा। इसके लिए एसी-2 पर 100 रुपए, एसी-3 पर 90 रुपए और स्लीपर पर 60 रुपए प्रति यात्री की दर से रिफंड चार्ज काटा जाएगा।
रिफंड के अन्य नियम : अगर किसी मुसाफिर के पास ई-टिकट बाकी पेज 8 पर उङ्मल्ल३्र४ी ३ङ्म स्रँी 8
है और ट्रेन रद्द हो जाती है तो इसके लिए अब टिकट जमा की रसीद भरना जरूरी नहीं होगा। रिफंड अपने आप खाते में आ जाएगा। साथ ही ट्रेन निकलने से आधा घंटा पहले तक आरएसी टिकट रद्द कराने पर शुल्क काट कर रिफंड दे दिया जाएगा।
कई भाषाओं में टिकट
आइआरसीटीसी से आॅनलाइन टिकट बुक कराने पर अभी तक सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही टिकट मिलता था। लेकिन, एक जुलाई से रेलवे अन्य भाषाओं में भी टिकट उपलब्ध कराएगा। टिकट बुक करते वक्त आप अपनी सुविधा और पसंद के मुताबिक टिकट का चुनाव कर सकते हैं।
पेपरलेस टिकट
एक जुलाई से भारतीय रेलवे में कागजरहित टिकट व्यवस्था शुरू होने जा रही है जिसकी शुरुआत शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से की जाएगी। इनके मुसाफिरों को कागज वाला टिकट नहीं मिलेगी बल्कि उनके मोबाइल पर टिकट भेजा जाएगा।
सुविधा ट्रेनों में मिलेगा कन्फर्म टिकट
सुविधा ट्रेनों में यात्रियों को कन्फर्म टिकट की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए रेलवे एक जुलाई से राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों की तर्ज पर सुविधा ट्रेनें चलाएगा।
शताब्दी और राजधानी में बढ़ेगी सीट
शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में बोगियों की संख्या भी बढ़ाई जाने वाली है। इससे आरएसी टिकट को भी कन्फर्म किया जा सकेगा।
बिना आधार नहीं मिलेगा रियायती टिकट
अब रेलवे में रियायती टिकट के लिए एक जुलाई से आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। वरिष्ठ नागरिक, महिला कोटा जैसी कई रियायतों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। आॅनलाइन और आरक्षण काउंटर से टिकट लेते समय आपको आधार नंबर देना होगा।
फ्लेक्सी फेयर सिस्टम बंद
रेलवे ने विमानों की तर्ज पर फ्लेक्सी फेयर सिस्टम की शुरुआत की थी जो छह महीने के लिए थी। लेकिन पूरी यह योजना पूरी तरह नाकाम रही है, लिहाजा इसे वापस लिया जा रहा है।
बदलाव के बयार की पहली तारीख
आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। आधार के बिना 1 जुलाई के बाद आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
Written by जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली
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First published on: 01-07-2017 at 01:03 IST