25 मई से दोबारा शुरू हुई विमानन सेवा में कोविड-19 महामारी से बचाव के उपायों के चलते घरेलू उड़ानों में भोजन सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति नहीं थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में समय के हिसाब से सिर्फ पहले से पैक किये गए ठंडे भोजन और स्नैक्स की ही अनुमति थी। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा यात्रियों को भोजन परोसने सम्बन्धी नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एयरलाइंस घरेलू यात्रियों को पहले से पैक स्नैक्स, भोजन, पेय पदार्थ आदि दे सकेंगे। जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों को गर्म भोजन भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।
समाचार एजेंसी एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल से मंत्रालय की आधिकारिक गाइडलाइन्स को शेयर किया है। जिसमें पहले के रोक के आदेश के साथ ही नए संशोधित आदेश भी दिए गए हैं। इस नये आदेश में लिखा है कि एयरलाइन्स अब घरेलू उड़ानों में यात्रियों को पहले से पैक भोजन, पेय पदार्थ, स्नैक्स दे सकेंगे। वही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में गरम भोजन और सीमित पेय पदार्थ दिए जा सकेंगे।
मंत्रालय ने दिशा निर्देशों में आगे बताया है कि भोजन सेवाएँ देने के दौरान सिर्फ एक बार प्रयोग किये जा सकने वाले प्लेट और चम्मच ही प्रयोग किये जाएँगे। इसके साथ ही भोजन परोसने के कार्य में लगे क्रू सदस्यों को नए दस्ताने पहनने होंगे।
सरकार कोरोना वायरस से बचाव के उपायों को लेकर सख्त दिख रही है। DGCA के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यदि कोई यात्री मास्क मास्क लगाने से इंकार करता है तो तो उसका नाम नो-फ्लाई सूची में डाला जा सकता है। अधिकारी ने आगे बताया कि DGCA के नियमों के तहत एयरलाइन्सों और उनके केबिन क्रू को इस नियम का पालन करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त किया गया है।
भोजन के अलावा यात्रियों के मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाएगा। एक आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि यात्रियों को यात्रा के दौरान डिस्पोजेबल इयरफ़ोन या कीटाणुरहित किया गया हेडफोन भी प्रदान किया जाएगा।