पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बॉलिवुड सिंगर विशाल ददलानी और राजनीतिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला पर जैन मुनि पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए 10 लाख का जुर्माना लगाया है। हालांकि कोर्ट ने दोनों को राहत देते हुए 28 अगस्त, 2018 को अंबाला में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया है।

बता दें कि दोनों ने जैन समुदाय के मुनि तरुण सागर का मजाक उड़ाया था। उन्होंने ट्वीट के जरिए प्रशासन द्वारा हरियाणा विधानसभा में जैन मुनि को बुलाने पर कटाक्ष किया था। हालांकि डडलानी अपने ट्वीट पर पहले ही खेद जाता चुके थे जबकि पुनवाला ने कहा था कि उन्हें अपने ट्वीट पर माफी नहीं मांगनी।

सोमवार (30 अप्रैल 2019) जस्टिस अरविंद सिंह संगवान ने कहा कि ‘अगर याचिकाकर्ताओं (विशाल और पुनावला) के गरीबों के लिए किए गए कार्यों की तुलना जैन मुनि तरुण सागर से की जाए तो साफ हो जाएगा कि दोनों ने यह ट्वीट सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किए थे।’

उन्होंने आगे कहा ‘हाल ही के कुछ वर्षां में सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर आपत्तिजनक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़कने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। ऐसे में हम याचिकाकर्ताओं पर यह जुर्माना लगा रहे हैं जिससे कि भविष्य में वह फिर ऐसा न करें।’

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने जैन मुनि सागर को 28 अगस्त 2016 को विधानसभा को संबोधित करने के लिए बुलाया था। जिसमें उन्होंने समाजिक और धार्मिक मुद्दों पर भाषणा दिया था। इसके बाद ही विशाल डडलानी और पुनावाला ने ट्वीट किए थे।