ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से एक और झटका लगा है। व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति के वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट में मस्जिद कमेटी की ओर से पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया।

कोर्ट में क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि ज्ञानवापी परिसर में चार तहखाने मौजूद हैं। हिंदू पक्ष इनमें से किस तहखाने में पूजा करना चाहता है इसका जिक्र कहा हैं। इस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि चार तहखाने में से एक व्याज जी का तहखाना है। हिंदू पक्ष इसी में पूजा की इजाजत चाहता है। कोर्ट ने कहा कि रिसीवर की नियुक्ति में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई इसे भी जल्द देखा जाएगा। कोर्ट में कहा गया कि जिला अदालत ने फैसले में 7 दिन में कार्रवाई के लिए कहा था जबकि 7 घंटे में ही आदेश का पालन करा दिया गया।

कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए वकील एसएफए नकली से पूछा कि उन्होंने 17 जनवरी के आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी। इस पर उनकी ओर से कहा गया कि 31 जनवरी के आदेश के बाद हमें तुरंत आना पड़ा है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जिला कोर्ट का आदेश आने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने रात में तैयारी कर पूजा शुरू करा दी। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कोर्ट का आदेश आने के 9 घंटे के अंदर कार्रवाई पूरी कर दी गई।

पूजा और नमाज के लिए अलग-अलग रास्ते

ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट के आदेश के बाद से पूजा पाठ जारी है। श्रद्धालुओं को पहले दूर से ही दर्शन करने की इजाजत थी हालांकि बाद में पास से भी दर्शन की अनुमति दे दी गई। ज्ञानवापी में पूजा और नमाज के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज और मुस्लिम संगठनों द्वारा वाराणसी बंद के आदेश के बाद सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा रहा। ड्रोन से भी संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है।