गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल (GST Bill) पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हो गई है। बिल पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। उन्होंने बताया कि इस पर सर्वसम्मति बन गई है, इसके लिए हम गुलाम नबी आजाद और सभी विपक्षी पार्टियों के प्रति शुक्रगुजार है। जीएसटी बिल से राज्य सशक्त होंगे और राज्य के साथ-साथ केंद्र का भी राजस्व बढ़ेगा। चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी ने जीएसटी पर समर्थन दिया है। सपा नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि सपा जीएसटी बिल का समर्थन करती हैं। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम कहा, ‘मैं अपनी पार्टी तरह से कहता हूं स्टैंडर्ड रेट 18% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाए। अगर ऐसा होता है तो हम समर्थन के लिए तैयार हैं।’
जेटली के बाद पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कहा, ‘मैं साफ कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस कभी जीएसटी के खिलाफ नहीं रही। हमने 2014 में बिल का विरोध किया इसका मतलब यह नहीं था कि हम बिल के विरोध में है, हम चाहते थे कि इस बिल को और परफेक्ट बनाया जाए। हमने (कांग्रेस) मुख्य विपक्ष के साथ बिल पास कराने की कोशिश की थी लेकिन हम फेल रहे थे। बिल में बहुत सी खामियां थी, जिस वजह से हमने समर्थन नहीं किया।’
आप भी फेल हुए
चिदंबरम ने कहा कि सरकार पिछले 18 महीने से जीएसटी बिल को बिना विपक्ष के सपोर्ट के पास करवाने में जुटी है। मैं खुशी के साथ कहता हूं कि आप भी फेल हुए। अगर आज जीएसटी बिल पास होता है तो सीरियस फैसले, चर्चा के आधार पर पास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आशा करते हैं कि वित्त मंत्री बिल को नंबर के आधार पर नहीं तर्कों के आधार पर पास करेंगे।
सरकार ने किए ये बड़े बदलाव
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) बिल बुधवार को राज्यसभा में संशोधन के लिए पेश किया जाएगा। सरकार ने बिल में 1 पर्सेंट अतिरिक्त टैक्स हटाने और राज्यों को जीएसटी से नुकसान होने पर 5 साल तक उन्हें 100 पर्सेंट मुआवजा दिए जाने जैसे बड़े बदलाव किए हैं। जीएसटी विधेयक में दी गई मौजूदा व्यवस्था में राज्यों को पहले तीन साल तक 100 प्रतिशत, चौथे साल 75 प्रतिशत और पांचवें साल 50 प्रतिशत राजस्व नुकसान की भरपाई का प्रावधान किया गया था। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन बदलावों को मंजूरी दे दी गई है। जीएसटी लागू होने पर पूरे देश में एक टैक्स नियम लागू हो जाएगा।
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GST बिल कैसे बनेगा कानून
जीएसपी बिल मई 2015 में लोकसभा से पास हो गया था। जिसके बाद भी इसे राज्यसभा भेजा गया। बुधवार को अगर बिल राज्यसभा से पास हो जाता है तो इसे 15 राज्यों के विधानसभा में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तत्पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बनेगा।
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आम आदमी को जीएसटी से कैसे होगा फायदा
जीएसटी के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होगा। इसके लागू होने के बाद पूरे देश में किसी भी सामान या उत्पाद का एक की रेट होगा यानी देश के किसी भी हिस्से के सामान खरीदने पर आपको समान कीमत चुकानी होगी। इसके साथ ही जीएसटी लागू होने से अतिरिक्त टैक्स नहीं देगा। अभी लोगों को 30-35 पर्सेंट तक टैक्स देना होता है लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद 17-18 प्रतिशत ही टैक्स देना होगा। जीएसटी लागू होने से एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स खत्म हो जाएंगे।