उत्तर प्रदेश के मुजफ्फनगर की एक उपभोक्ता अदालत ने फिल्म अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ के खिलाफ दर्द निवारक तेल का प्रचार-प्रसार करने पर जुर्माना ठोका है। अभिनेताओं समेत तेल बनाने वाली कंपनी पर अदालत ने 20,000 रुपये का जु्र्माना लगाया है। दरअसल, अदालत ने यह फैसला एक युवक द्वारा हर्बल तेल कंपनी और उसका प्रचार करने वाले गोविंदा तथा जैकी श्रॉफ के खिलाफ 5 साल पहले दायर एक मुकदमे के मामले में दिया है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अभिनेताओं द्वारा प्रचारित तेल 15 दिनों में दर्द से राहत नहीं देता है। जबकि, विज्ञापन में दावा किया गया है कि यह 15 दिनों के भीतर ही दर्द से राहत देना शुरू कर देता है। गौरतलब है कि जुलाई 2012 में मुजफ्फरनगर के एक वकील अभिनव अग्रवाल ने अपने 70 वर्षीय पिता बृजभूषण अग्रवाल के लिए दर्द निवारक तेल 3,600 रुपये में अखबार में एक विज्ञापन देखने के बाद ऑर्डर किया था।

विज्ञापन में दावा किया गया था कि यदि तेल से 15 दिनों के भीतर राहत नहीं मिलती है तो पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभिनव अग्रवाल का कहना है कि 10 दिन लगातार तेल लगाने के बाद भी उनके पिता को आराम नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश स्थित कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क किया। कंपनी के प्रतिनिधि ने प्रॉडक्ट को वापस भेजने को कहा, ताकि रिफंड की प्रक्रिया अमल में लाई जा सके।

हालांकि, कंपनी ने अग्रवाल को उनके पैसे वापस नहीं किए और जब उन्होंने कंपनी से संपर्क करना चाहा तो उन्हें परेशान किया गया। उपभोक्ता अदालत में मामला ले जाने वाले वकील अभिनव अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने गोविंदा और जैकी श्रॉफ जैसी सेलिब्रिटी के दावे को देखते हुए प्रॉडक्ट खरीदा था। लेकिन, सब कुछ फर्जीवाड़ा निकला। इस बीच उपभोक्ता अदालत ने मामले में तेल बेचने वाली कंपनी, गोविंदा, जैकी श्रॉफ,टेलमार्ट शॉपिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिडेट और मैक्स कम्यूनिकेशन को 20000 रुपये पीड़ित को देने के लिए कहा है। साथ ही फर्म को तमाम कानूनी खर्च के साथ-साथ 3,600 की रकम भी 9 प्रतिशत के ब्याज से वापस करने को कहा गया है।