गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग के बाद सरकारी डिपार्टमेंट ही सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत खुद कह रहे हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा, जावबदेही तय की जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस ने भी जो दस्तावेज इकट्ठे किए हैं, पता चलता है कि कम से कम सात अप्रूवल तो इसी सरकारी प्रशासन ने नाइट क्लब को दिए थे। इसमें ट्रेड, एक्साइस औ फूड सेफ्टी लाइसेंस शामिल हैं। नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट तक प्रशासन ने ही दिया था।

इस समय नार्थ गोवा के डीएम और कलेक्टर अंकित यादव इस मामले की जांच कर रहे हैं, उन पर यह जिम्मेदारी है कि दोषियों की जवाबदेही तय की जा सके। वैसे जो डॉक्यूमेंट्स इंडियन एक्सप्रेस के हाथ लगे हैं, वो भी इस हादसे को लेकर काफी कुछ बताते हैं। असल में Being GS Hospitality Goa Arpora LLP नाम की कंपनी रेस्टोरेंट चलाती है, इसी के पार्टनर हैं सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा और अजय गुप्ता। इसी कंपनी ने 28 नवंबर 2023 को जमीन के मालिक सुरिंदर कुमार खोसला से अरपोरा में स्थित ‘कॉर्डोनिचो अगोर’ नाम की करीब 31,200 वर्ग मीटर जमीन लीज पर ली।

लाइसेंस जारी हुए, खत्म हुए- एक्शन कोई नहीं

अभी के लिए जांच के बाद इस प्रक्रिया में शामिल तीन अधिकारियों पर गाज गिरी है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उन अधिकारियों के नाम हैं- सिद्धि तुषार हारलनकर (पंचायत विभाग), डॉ. शमिला मोंटेइरो (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड), रघुवीर डी. बागकर (ग्राम पंचायत अरपोरा–नागोआ)। जांच में ये भी सामने आया है कि 16 दिसंबर 2023 को ग्राम पंचायत अरपोरा-नागोआ ने ही क्लब को रेस्टोरेंट और नाइट क्लब चलाने का लाइसेंस दिया था, वो लाइसेंस भी मार्च 2024 को खत्म हो चुका था।

NOC की अवधि खत्म, कोई सवाल नहीं

पंचायत ने ही जमीन के मालिक खोसला को रियायत देते हुए तीन बड़ी एनओसी दी थीं, इसमें बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन और मरम्मत का काम शामिल है। हैरानी की बात यह है कि बिजली और पानी की एनओसी 21 दिसबर 2022 को ही खत्म हो चुकी थी, वहीं मरम्मत के लिए मिली एनओसी की अवधि भी 25 मार्च 2023 को खत्म हुई। अब इस सबके बावजूद भी क्लब चलता रहा और इसी वजह से प्रशासन पर ही गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

शराब का लाइसेंस दिया, कंसेंट टू ऑपरेट मिला

सवाल तो गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर भी उठे हैं। क्लब को 22 अप्रैल को 2024 को कंसेंट टू ऑपरेट करने की अनुमति दी गई थी कहा गया था कि रेस्टोरेंट में 150 लोग तक बैठ सकते हैं। 2039 के लिए इस अनुमति को वैध भी किया गया था। वहीं आबकारी विभाग ने क्लब को शराब परोसने और बेचने का लाइसेंस दिया था। यह लाइसेंस भी एक अप्रैल 2025 को जारी हुआ था और 31 मार्च 2026 तक वैध था।

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