इलेक्शन कमीशन ने बुधवार को कहा कि उसने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और संसद के दोनों सदनों के सांसदों के निर्वाचक मंडल का गठन आरंभ कर दिया है।

EC ने कहा कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारियों की सूची को अंतिम रूप दे रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, “तैयारियां पूरी होने के बाद, जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।”

आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने सोमवार को एक आश्चर्यजनक कदम के तहत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त, 2027 को समाप्त होना था।

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मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ के इस्तीफे की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी थी। संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के अनुसार, उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के बाद “यथाशीघ्र” चुनाव कराना होता है।

नया उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की पूर्ण अवधि तक पद पर रहने का पात्र होगा। “निर्वाचक मंडल को मतदान के लिए बुलाने” की अधिसूचना जारी होने के दिन से लेकर मतदान के दिन तक, 30 दिन की अवधि निर्धारित है।

कौन हो सकता है उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार?

उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक आयु का हो तथा राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य हो। भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण में किसी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति चुनाव के लिए पात्र नहीं है।

उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को बढ़त

उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ NDA को स्पष्ट बढ़त हासिल है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उच्च सदन के मनोनीत सदस्य भी वोट डालने के पात्र होते हैं। लोकसभा की 543 में से एक सीट-पश्चिम बंगाल की बशीरहाट- रिक्त है, जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में पांच सीट रिक्त हैं। राज्यसभा की पांच रिक्त सीट में से चार जम्मू-कश्मीर से और एक पंजाब से है।

पंजाब की सीट राज्य विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद AAP नेता संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। दोनों सदनों में सदस्यों की वर्तमान संख्या 786 है और जीतने वाले उम्मीदवार को 394 वोट की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें।

लोकसभा में NDA को कुल 542 सदस्यों में से 293 का समर्थन प्राप्त है। राज्यसभा में फिलहाल 240 सदस्य हैं और मनोनीत सदस्यों के वोट मिलाकर राजग के पास 129 सदस्यों का समर्थन है। सत्तारूढ़ गठबंधन को दोनों सदनों में कुल 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। (भाषा)