राष्ट्रपति ने मोटर वाहन कानून में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर ई-रिक्शा चलाने का मार्ग साफ हो गया है। परिवहन मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अध्यादेश जारी कर दिया है।
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और ई-रिक्शा चालकों को आ रही दिक्कतों से उन्हें अवगत कराया था।
गडकरी ने राष्ट्रपति को बताया था कि ई-रिक्शा चलाने का लाइसेंस सुनिश्चित करने के लिए कानून में केवल मामूली संशोधन की जरूरत है। मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर को अध्यादेश लाने का प्रस्ताव मंजूर किया था क्योंकि इस संबंध में विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका।
सुरक्षा चिंताओं को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ई-रिक्शा चलाने पर जुलाई में प्रतिबंध लगा दिया था। नए नियमों के तहत ई-रिक्शा को चार यात्रियों को ले जाने और 40 किलोग्राम वजन सामान ढोने की अनुमति होगी, जबकि ई-गाड़ी को 310 किलो तक के वजन की ढुलाई करने की अनुमति होगी।