उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय पशु कल्याण बोर्ड :एडब्ल्यूबीआई: से पशुओं के साथ ‘बर्बर क्रूरता’ और पालतू पशुओं का कारोबार करने वाले उद्योग में उनके शोषण की बढ़ती घटनाओं पर दायर एक याचिका का जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ ने एडब्ल्यूबीआई को नोटिस जारी किया और उन्हें मामले में पक्षकार बना लिया। इस मामले में शीर्ष अदालत ने केंद्र से पहले ही जवाब मांगा था।
याचिकाकर्ता एनजीओ एंजेल ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ को सूचित किया कि केंद्र ने याचिका पर अपना जवाब अब तक दाखिल नहीं किया है। याचिका में पशुओं के उत्पीड़न के लिए सजा के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने और पालतू पशुओं का कारोबार करने वाले उद्योग का नियमन करने की मांग की गयी है। याचिका में दावा किया गया है कि इस संबंध में कानून का अभाव है।