नौकरी बदलने या फिर छोड़ देने पर प्राइवेट कर्मचारियों को ‘फुल एंड फाइनल’ पेमेंट के लिए एक महीन तक का लंबा इतंजार करना पड़ता है। लेकिन अब जल्द ही दो दिन के अंदर ही आपको ‘फुल एंड फाइनल’ पेमेंट कर दिया जाएगा। मोदी सरकार जल्द ही इस कानून को लागू कर सकती है। नए वेज कोड 2019 के लागू होने के बाद ये नई व्यवस्था लागू होगी।

कर्मचारियों को उनके लास्ट वर्किंग डे के बाद दो दिन के भीतर ही यह पेमेंट रिसीव होगी। नए वेज कोड में वेतन को सभी पारिश्रमिक के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें बेसिक-पे, मंहगाई भत्ता रिटेनिंग अलाउंस जैसे पारिश्रमिक शामिल हैं। हालांकि इसमें

8 अगस्त 2019 को वेज कोड 2019 को अधिसूचित किया जा चुका है। फिलहाल देश में 1936 में बना पेमेंट ऑफ वेज एक्ट लागू है। इसमें फुल एंड फाइनल’ पेमेंट के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है जिस वजह से कर्मचारियों को एक से ज्यादा महीने का भी इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद करोड़ों लोगों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा।

इस नए कानून को संसद में भी पास करवाया जाया चुका है हालांकि सरकार की तरफ से इस बात की फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इसे कब से लागू किया जाएगा। बता दें कि वेज कोड 2019 में सरकार को श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने में मदद करेगा। इसकी अधिसूचना जारी होने के साथ ही देश के करोड़ों लोगों को एकसमान न्यूनतम वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

श्रम सुधारों की दिशा में इसे बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस नए कानून के तहत असंगठित क्षेत्र, खेतिहर मजदूर, ठेला चलाने वाले, सफाई-पुताई, ढाबों में काम करने वाले यानि कि समाज के वो सभी वर्ग जो अब तक न्यूनतम मजदूरी या वेतन के दायरे से बाहर थे उन्हें इसका बड़ा फायदा मिलेगा।