केंद्र सरकार की तरफ से मंगलवार (10 अगस्त) को मोटर व्हीकल एक्ट कानून में बड़े बदलाव करने के लिए विधेयक लाया गया है। इसमें दो पहिया वाहन पर 4 साल के बच्चे को भी हेलमेट लगाकर रखने को जरूरी बनाने के लिए कहा गया है। ऐसा ना करने वाले पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के लिए भी कहा गया है। हालांकि, सिखों को इससे बाहर रखा गया है। इसमें सिर्फ उन्हीं सिखों को छूट मिलेगी जिन्होंने पगड़ी पहनी होगी। विधेयक में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि ज्यादातर लोग सुरक्षा के लिहाज से नहीं बल्कि पुलिस से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं। इसलिए विधेयक के हिसाब से यह भी देखा जाएगा कि हेटमेट की बेल्ट लगाकर उसे टाइट में बंद किया गया है या नहीं। इसके साथ ही कार के नियमों में भी बदलाव करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि 14 साल के बच्चे के लिए गाड़ी में बेल्ट लगाकर रखने को जरूरी कर देना चाहिए।
कई और बड़े बदलाव की बात: विधेयक में कई और बड़े बदलाव करने की बात कही गई है। इसमें कमर्शल लाइसेंस बनवाने के लिए जो न्यूनतम शिक्षा का पैमाना तय किया गया था उसे अब खत्म करने की वकालत की गई है। कहा गया है कि कमर्शल लाइसेंस के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल से मिला सर्टिफिकेट ही काफी होना चाहिए।
विधेयक को प्रस्तुत करते हुए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इसमें देरी होने से किसी को फायदा नहीं होगा। उन्होंने सड़क हादसे में रोज जान गंवा रहे 400 लोगों का भी जिक्र किया।
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