एक्‍टर सलमान खान से जुड़े 18 साल पुराने चिंकारा शिकार मामले का इकलौता गवाह सामने आ गया है। न्‍यूज चैनल एनडीटीवी से बातचीत में उसने कहा है कि वो डर-डर का जी रहा है। गवाह का यह भी कहना है कि उसने कोर्ट में गवाही इसलिए नहीं दी क्‍योंकि उसके परिवार को धमकाया गया था। एनडीटीवी वेबसाइट के मुताबिक, इस शख्‍स का नाम हरीश दुलानी है। दुलानी वहीं शख्‍स हैं, जो 1998 में एक मूवी की शूटिंग के दौरान कथित तौर पर हुई शिकार की घटना के दौरान उस जीप के ड्राइवर थे, जिस पर सलमान खान सवार थे। वह 2002 से लापता बताए जा रहे थे, जिसकी वजह से अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो गया था। बता दें कि इसी हफ्ते सलमान खान को हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में चिंकारा शिकार मामले से जुड़े दो केसों में बरी कर दिया है। कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ हुए फैसलों को पलट दिया था। इनमें उन्‍हें पांच साल की सजा मिली थी। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे यह साबित हो सके कि चिंकारा की मौत सलमान खान की लाइसेंसी बंदूक से चली गोलियों से हुआ।

एनडीटीवी से बातचीत में दुलानी ने कहा, ‘मैं अपने उस बयान पर कायम हूं जो मैंने 18 साल पहले मजिस्‍ट्रेट के सामने दिया था। मैं कोई भगौड़ा नहीं हूं। मेरे पिता को धमकियां मिलीं। मैं डर गया और जोधपुर के नजदीक एक कस्‍बे में रहने लगा। अगर मुझे पुलिस प्रोटेक्‍शन मिलती तो शायद मैं बयान दे पाता।’ दुलानी का यह भी दावा है कि जब भी उन्‍होंने गवाही देने की कोशिश की, उन्‍हें धमकियां मिलीं। दुलानी के मुताबिक, वे 26 सितंबर से लेकर 1 अक्‍टूबर 1998 तक बतौर ड्राइवर सलमान खान के साथ रहे। उनका कहना है कि वे शिकार से जुड़े तीसरे मामले में कोर्ट जाने और गवाही देने के लिए तैयार हैं। दुलानी ने कहा, ‘मैं एनडीटीवी से अपील करना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी खतरे में है। मैं कोर्ट जाना चाहता हूं लेकिन मुझे सुरक्षा चाहिए।’

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सलमान खान को बरी करते वक्‍त सोमवार को कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील की उस दलील को माना, जिसके मुताबिक दुलानी भरोसे लायक नहीं हैं और क्रॉस एग्‍जमिनेशन में वे कभी उपलब्‍ध नहीं हुए। दुलानी का बयान संदिग्‍ध माना गया था। उन्‍होंने घटना के बाद जज से कहा था कि सलमान न केवल जिप्‍सी चला रहे थे, बल्‍क‍ि उन्‍होंने ही शिकार किया। दुलानी के मुताबिक, उन्‍होंने जीप से उतरकर चिंकारा का गला रेता और उसके बाद फिर गाड़ी चलाने लगे।”बता दें कि 2007 में सलमान खान को इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि, बाद में उन्‍हें जमानत मिल गई थी।

ड्राइवर और एनडीटीवी के बीच हुई बातचीत का वीडियो देखने के लिए नीचे क्‍लिक करें

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