पश्चिम बंगाल में ‘रथ यात्रा’ के लिए बेताब बीजेपी को कलकत्ता हाईकोर्ट से आखिरकार राहत मिल ही गई। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए अधिकारियों को 14 दिसंबर से पहले रथ यात्रा के लिए तारीख तय करने का निर्देश दिया। दरअसल, गुरुवार को कलत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बीजेपी की रथ यात्रा पर 9 जनवरी, 2019 तक के लिए ब्रेक लगा दिया था। लेकिन, शुक्रवार को हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने मामले में तुरंत निर्णय लेने का निर्देश दिया।
डिविजन बेंच ने प्रदेश के तीन मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों- मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस के डीजी को आदेश दिया कि वे बीजेपी के तीन नेताओं के साथ 12 दिसंबर से पहले बैठकर रथ यात्रा की तारीख निर्धारित करें। डीएनए की खबर के मुताबिक शुक्रवार को बीजेपी की तरफ हाई कोर्ट सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उसने रथ यात्रा पर 9 जनवरी, 2019 तक के लिए रोक लगा रखी थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए डिविजन बेंच ने बीजेपी के अनुरोध पर प्रदेश के अधिकारियों की सुस्ती पर आश्चर्य जाहिर किया। कोर्ट ने कहा कि बीजेपी के अनुरोध के एक महीने के ऊपर समय बीतने के बावजूद भी किसी अधिकारी ने उनसे बातचीत क्यों नहीं की। जबकि, 29 अक्टूबर के बाद से बीजेपी ने प्रशासन को लगातार कई चिट्ठियां लिखी।
अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक कार्यक्रमों के संदर्भ में उनको अनुमति उनके राजनीतिक रंग को देखकर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि निश्चित अनुमान के आधार पर प्रशासन कैसे कह सकता है कि पुलिस प्रदेश में (रथ यात्रा की वजह से) कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभाल नहीं पाएगी।