सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस में दोषी ठहराए गए लोगों की याचिका खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को 21 जनवरी तक सरेंडर करने के लिए कहा है। बिलकिस बानो केस के दोषियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरेंडर के लिए समय देने की अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि आत्मसमर्पण को स्थगित करने और वापस जेल में रिपोर्ट करने की मांग के लिए उन्होंने जो कारण बताए हैं, उनमें कोई दम नहीं है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइंया की बेंच ने कहा, “हमने आवेदकों के वरिष्ठ अधिवक्ता और वकील तथा गैर-आवेदकों के वकील की दलीलों को भी सुना है। आवेदकों द्वारा आत्मसमर्पण के लिए और वक्त दिये जाने के लिए बताये गये कारणों में कोई दम नहीं है क्योंकि ये कारण किसी भी तरह से उन्हें हमारे निर्देशों का पालन करने से नहीं रोकते हैं। इसलिए ये याचिकाएं खारिज की जाती हैं।”