समाजवादी पार्टी नेता आजम खान एक और हेट स्पीच मामले में बुरा फंस गए हैं। उन्हें उस मामले में दो साल की सजा भी सुना दी गई है। ये फैसला रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया है। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है जब आजम खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस मामले में ADO पंचायत अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। अब उसी केस में रामपुर कोर्ट ने आजम को दोषी मान लिया है।

आजम खान को किस मामले में सजा

असल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब रामपुर से आजम गठबंधन के साझा प्रत्याशी थे। एक जनसभा में तब उन्होंने एक ही बयान में पीएम, सीएम और तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। आजम खान ने अपने बयान में कहा था कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कातिल है शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को भेजा है, रामपुर में दंगा करवाना चाहते हैं।

पहले भी बुरा फंस चुके हैं आजम

अब उसी मामले में चार साल बाद रामपुर कोर्ट ने सपा नेता को दोषी माना है।उन्हें दो साल की सजा दे दी गई है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब आजम हेट स्पीच मामले में फंसे हों। साल 2022 में भी एक मामले में कोर्ट ने आजम खान को दो साल की सजा सुनाई थी। उस वजह से उनकी विधायकी भी छिन गई थी। ये अलग बात है कि इस साल सेशन कोर्ट ने उन्हें मामले में बरी कर दिया।

वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले आजम खान की Y श्रेणी वाली सुरक्षा भी वापस ले ली थी। रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने बताया था कि सुरक्षा मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें कहा गया है कि पूर्व विधायक आजम खान को दी गयी ‘Y’ केटेगरी की सिक्योरिटी बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है।