हजारों फ्लैट के खरीददारों को समय पर घर मुहैया नहीं कराने वाले आम्रपाली समूह को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने आम्रपाली समूह की तमाम संपत्तियों को जब्त करने के निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने आम्रपाली के 5 फाइव स्टार होटल, एफएमसीजी (फास्ट मूविंग कंजूमर गुड्स) कपंनी, कॉरपोरेट ऑफिस और मॉल जब्त करने का आदेश दिया है।

इससे पहले ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा ने कोर्ट में माना कि फ्लैट खरीददारों के 2,996 करोड़ रुपये दूसरी कंपनी का बिजनस बढ़ाने में लगा दिए गए। इसी वजह से हाउसिंग प्रॉजेरक्ट्स समय पर पूरा नहीं हो पाए। सीएमडी ने कोर्ट को बताया कि पैसों के डायवर्जन का आंकड़ा 2015 का है।

गौरतलब है कि आम्रपाली के सैकडों हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स लटके हुए हैं और हजारों ग्राहकों के पैसे इस प्रॉजेक्ट में फंसे हुए हैं। सितंबर महीने में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हजारों लोगों को अब तक फ्लैट मुहैया नहीं कराया जाना गंभीर धोखाधड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम्रपाली के बाकी बचे प्रॉजेक्ट को पूरा करने में तकरीबन 8500 करोड़ रुपये का खर्च है। अगर आम्रपाली की संपत्तियों को बेच दिया जाता है, तो भी 2038 रुपये की कमी होगी।