Shankar Mishra Urination Case: पिछले साल 26 नवंबर को एयर इंडिया विमान (Air India) की एक उड़ान में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के मामले में आरोपी शंकर मिश्रा कोर्ट में अपने बयान से पलटी मार गया है। बता दें कि शुक्रवार (13 जनवरी) को दिल्ली की एक अदालत में शंकर मिश्रा ने कहा कि बुजुर्ग महिला बीमारी थी और उसने खुद ही अपने ऊपर पेशाब किया। आरोपी ने कहा कि महिला ने पेशाब करने का आरोप मुझपर लगाया।

अपने बयान से पलटा शंकर मिश्रा:

कोर्ट में शंकर मिश्रा के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा, “आरोप लगाने वाली महिला खुद बीमार स्थिति में है और उसने खुद पर ही पेशाब किया और इसमें दोषी शंकर मिश्रा को ठहरा रही है।” बता दें कि इस बयान के दो दिन पहले शंकर मिश्रा ने कहा था कि वह इस तथ्य से नहीं भाग रहे थे कि पेशाब करने का कृत्य एक अश्लील और अमर्यादित था। हालांकि अब वह अपनी बात से पलट गया है।

बता दें कि रमेश गुप्ता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला के समक्ष पेश हुए थे। शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) के वकील गुप्ता ने अदालत से मांग की कि आरोपी की पुलिस हिरासत रिमांड को खारिज किया जाए। वहीं सुनवाई के दौरान रमेश गुप्ता ने अदालत में पुलिस की जांच को एक मजाकभर बताया। उन्होंने कहा कि आरोपी द्वारा पेशाब की घटना को खारिज करते हुए वकील ने कहा कि मिश्रा के लिए बिजनेस क्लास में महिला की सीट तक पहुंचना असंभव था।

गुप्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि जिस व्यक्ति ने उसपर पेशाब किया वह 8A में बैठा था लेकिन मिश्रा 8C में बैठे थे। ऐसे महिला की सीट तक जाना असंभव था। उन्होंने कहा कि भले ही यह शिकायतकर्ता की ओर से एक गलती थी लेकिन पुलिस ने भी अपने रिमांड आवेदन में इसे ठीक नहीं किया।

वकील ने कहा कि उन्हें पूरे देश के सामने बदनाम किया गया, यहां तक कि नौकरी चली गई। उन्होंने कोर्ट में कहा कि उनके बैठने के तरीके को देखिए, मिश्रा के लिए यह असंभव है कि वह उनकी सीट पर जाकर महिला पर पेशाब करें। क्योंकि यह बिजनेस क्लास की सीट थी और महिला की सीट तक जाने का कोई रास्ता नहीं था।

शंकर मिश्रा के वकील ने अदालत में कहा, “महिला के बगल में एक और यात्री बैठा था। अगर आरोपी शंकर मिश्रा ने उस महिला पर पेशाब किया होता तो बगल बैठे 70 साल की महिला यात्री पर भी पेशाब जाती। लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई है।”

एएसजे भल्ला ने कहा कि उन्होंने भी बिजनेस क्लास की सीटों पर यात्रा की है और कहा, “यदि आप कट नहीं सकते तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप आसपास नहीं आ सकते।” बता दें कि 7 जनवरी को शंकर मिश्रा को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।