विशेष टाडा अदालत ने प्रत्यर्पित गैंगस्टर अबु सलेम को वर्ष 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अदालत ने सलेम के ड्राइवर मेहंदी हसन को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि एक अन्य आरोपी वीरेंद्र झांब की सजा का निपटान मामले की जांच के दौरान उसके द्वारा जेल में बिताई अवधि के आधार पर कर दिया गया।

86 वर्षीय झांब को जैन की हत्या के संदर्भ में वर्ष 2005 में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसने नौ माह जेल में बिताए थे। विशेष टाडा न्यायाधीश जी ए सनप ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘अबु सलेम को हत्या और आपराधिक षडयंत्र के अपराधों के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई जाती है।’’

इससे पहले अदालत ने अभियोजन पक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने हसन के लिए मौत की सजा मांगी थी। पुलिस के अनुसार, जैन द्वारा सलेम को अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा देने से इंकार किए जाने के बाद, सात मार्च 1995 को हमलावरों ने जैन के जूहू स्थित बंग्ले के बाहर उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।

उसके बाद से सलेम, झांब और हसन पर इस मामले में मुकदमा चल रहा था। आरोपी नईम खान सरकारी गवाह बन गया था लेकिन एक अन्य आरोपी रियाज सिद्दीकी सरकारी गवाह बनने के बाद अदालत में मुकर गया था। सिद्दीकी पर मुकदमा बाद में अलग से चलाया गया।

पिछले साल, जनवरी में अदालत ने अभियोजन पक्ष के अनुरोध के आधार पर सलेम के खिलाफ लगी कुछ धाराओं को हटा लिया था। अभियोजन पक्ष ने यह अनुरोध करते हुए कहा था कि इन दो संप्रभु देशों- भारत और पुर्तगाल के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाए रखने के लिए कुछ आरोपों को हटाया जाना जरूरी है।

वर्ष 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपी सलेम को एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था।

पुर्तगाल के शीर्ष न्यायालय ने वर्ष 2012 में सीबीआई की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने सलेम के प्रत्यर्पण की समाप्ति को चुनौती दी थी। सलेम ने अपने प्रत्यर्पण को रद्द करने के आदेश को क्रियान्वित कराने के लिए भारत सरकार के लिए निर्देशों की मांग करते हुए पुर्तगाल के शीष न्यायालय का भी रुख किया था।

जून 2012 में सलेम को नवी मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल में कथित तौर पर गैंगस्टर देवेंद्र जगताप उर्फ जेडी ने गोली मारी थी। जेडी 26/11 को मुंबई में हुए हमलों के एक आरोपी के वकील रहे शाहिद आजमी की हत्या का आरोपी था।