Jagdeep Dhankhar Resignation: चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक, 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे जबकि 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। बताना होगा कि जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने की वजह से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है और अब इसे लेकर फिर से चुनाव कराया जाना जरूरी है।

धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति रहे और उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होना था। 2022 में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था।

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धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल

धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही यह सवाल खड़ा हुआ कि आखिर उन्हें अचानक यह फैसला लेना क्यों पड़ा? कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाया और मोदी सरकार से जवाब मांगा कि आखिर धनखड़ के इस्तीफे के पीछे क्या वजह है?

कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?

उपराष्ट्रपति के कार्यालय की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा किया जाता है। यह चुनाव Single Transferable Vote) वोट के जरिये Proportional Representation के माध्यम से होता है।

उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए?

1- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।

2- उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।

3- वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए।

अगर कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के किसी पद (Office of Profit) पर हो तो वह उपराष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा सकता।

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किसके पास है बहुमत?

संख्या बल के लिहाज से उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास विपक्ष से काफी ज्यादा सांसद हैं। अभी यह भी तय नहीं है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति के चुनाव में उतरेगा या नहीं हालांकि उसने 2017 और 2022 के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। 

उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं। बीजेपी के लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 99 सदस्य हैं। संसद के दोनों सदनों में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार के पास 457 से ज़्यादा सदस्य हैं। कांग्रेस के लोकसभा में 99 और राज्यसभा में 27 सदस्य हैं। INDIA ब्लॉक और इससे जुड़ी पार्टियों के दोनों सदनों में मिलाकर 300 से ज़्यादा सदस्य हैं। 

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