उच्चतम न्यायालय ने आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) पर लगाये गये दो साल के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली भाजपा नेता सुब्रहमण्यम स्वामी की याचिका पर आज फैसला सुरक्षित रखा। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में आदेश दिया जाएगा। स्वामी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि एन श्रीनिवासन और चेन्नई सुपरकिंग्स के किसी भी अन्य सदस्य के खिलाफ किसी तरह के आरोप नहीं है और इसलिए न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा पैनल द्वारा लगाया गया प्रतिबंध, ‘‘गैरकानूनी, मनमाना और अनुचित है।’’लोढ़ा पैनल ने सीएसके और राजस्थान रायल्स के शीर्ष अधिकारियों जैसे राज कुंद्रा और गुरूनाथ मयप्पन को सट्टेबाजी में लिप्त पाये जाने के बाद दोनों फ्रेंचाइजी पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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स्वामी ने 26 अगस्त को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें 2013 सट्टेबाजी मामले में आईपीएल फ्रेंचाइजी पर लगाये गये दो साल के प्रतिबंध को चुनौती दी गयी थी। उन्होंने इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने इससे पहले सीएसके और राजस्थान रायल्स के निलंबन को चुनौती देने वाली स्वामी की जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह विचार करने योग्य नहीं है।