उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा समिति ने गुरुवार (21 जुलाई) को राज्य संघों से स्पष्ट किया कि जिस पदाधिकारी ने 18 जुलाई से पहले या बाद में में एक साथ या अलग से नौ साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। सूत्रों ने कहा कि समिति ने गुरुवार (21 जुलाई) को बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को ईमेल भेजकर उनसे इस संबंध में राज्य संघों को अवगत कराने के लिए कहा है।
अधिकतर राज्य संघों ने दो सवाल पूछे थे। 1- क्या जिस व्यक्ति ने राज्य संघ के पदाधिकारी के रूप में एक साथ नौ साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो क्या वह फिर से पदाधिकारी बनने के अयोग्य है। 2- नौ साल की अयोग्यता वाली अवधि फैसले की तिथि (18 जुलाई 2016) से शुरू मानी जाएगी या इसमें पदाधिकारी का इस तिथि से पहले का कार्यकाल भी शामिल होगा।
इस पर समिति ने स्पष्ट किया 1-किसी भी व्यक्ति जिसने राज्य संघ के पदाधिकारी के रूप में नौ साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो वह चुनाव लड़ने या संघ में पद धारण करने के अयोग्य है। 2- यह चुनाव की तिथि पर किसी भी व्यक्ति पर लागू होगा और इसमें फैसले की तिथि (18 जुलाई 2016) से पहले का कार्यकाल का भी शामिल होगा।
