कोलकाता हाईकोर्ट के एक फैसले की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली के 1.5 करोड़ रुपए बच गए हैं। मामला कुछ यूं था कि सर्विस टैक्स अथॉरिटी ने गांगुली से आईपीएल में खेले गए मैच और उनके लेख और प्रदर्शन पर टैक्स मांगा था। जिसे कोर्ट ने गलत ठहरा दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि टैक्स लागू नहीं होता। साथ ही अथॉरिटी से रकम ब्याज सहित वापस लौटने के लिए कहा है। गांगुली ने से आईपीएल के ब्रांड प्रोमोशन और मैच खेलने की फीस पर 1.51 करोड़ रुपए सर्विस टैक्स मांगे थे।
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हाईकोर्ट ने आईपीएल पर सर्विस टैक्स लगाने को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्ट्म की ओर से जारी जारी सर्कुलर भी खारिज किया है। यह सर्कुलर साल 2010 में जारी किया गया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता को आईपीएल फ्रेंचाइजी से हासिल फीस पर बिजेनेस सपोर्ट सर्विस के तौर पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। साथ ही कोर्ट का कहना है कि गांगुली किसी तरह से कोई कंसल्टेंट या कॉंट्रेक्टर के तौर पर नहीं जुड़े हुए थे। उन्हें एक टीम ने खरीदा था और वे वहां एक एप्लाई की तरह काम कर रहे थे। गांगुली किसी तरह की कोई सर्विस नहीं दे रहे थे, बल्कि वे प्रदर्शन कर रहे थे।
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