कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) आप सभी के लिए खुशखबरी लेकर आया है। EPFO ने अपने उस नियम को बदल दिया है, जिसमें 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करना अनिवार्य किया गया था। कर्मचारी अब ऑफलाइन भी 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निकालने के लिए क्लेम कर सकेंगे। 13 अप्रैल को संगठन ने पुराने आदेश को वापस लेते हुए सर्कुलर जारी कर कहा, “ऑनलाइन क्लेम फाइल करने को लेकर सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑफलाइन क्लेम भी अब कबूल किए जाएंगे।” जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वर्ष फरवरी महीने में EPFO ने 10 लाख से ज्यादा की धनराशि पर ऑनलाइन क्लेम अनिवार्य कर दिया था।
साथ ही, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत 5 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि निकालने पर भी ऑनलाइन क्लेम को अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि, 13 अप्रैल को जारी किए गए सर्कुलर में EPFO ने यह भी कहा कि ऑनलाइन मिले क्लेम्स को कर्मचारियों के पास वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन ही भेजा जाएगा और उसी के बाद ही क्लेम्स सेटल किए जाएंगे। पीटीआई की खबर के मुताबिक, शुक्रवार को हुई EPFO की एक बैठक में और भी कई विषयों को लेकर बातचीत की गई।
पांच करोड़ से अधिक ग्राहकों को भविष्य निधि कोष में से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के जरिए शेयरों में निवेश बढ़ाने या घटाने का विकल्प मिल सकता है। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की आज हुई बैठक में इस बारे में संभावना तलाशने का फैसला किया गया। फिलहाल, ईपीएफओ के अंशधारकों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। यह निकाय अपनी निवेश योग्य जमाओं का 15 प्रतिशत हिस्सा ईटीएफ में निवेश करता है।