भारतीय मूल की एक महिला को अपनी 9 वर्षीय सौतेली बेटी की हत्या के मामले में 25 साल की सजा अमेरिका में हो सकती है। महिला पर संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि उसने अपनी सौतेली बेटी की हत्या गला दबाकर कर दी है। महिला के पूर्व पति पर भी पुलिस की जांच में बाधा डालने का आरोप है। अर्जुन शमादी पारदस (55) को रविवार (21 अगस्त) को मुकदमे के लिए क्विन्स आपराधिक न्यायालय के न्यायाधीश जेराल्ड लेबोवीट्स के सामने फौजदारी मुकदमे के लिए पेश किया गया। महिला पर इरादतन नौ वर्षीय बच्ची अशदीप कौर की हत्या का आरोप लगाया गया है। अगर पारदस दोषी करार दे दी जाती है तो उसे 25 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। कोर्ट ने बिना जमानत के महिला को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। महिला 2 सितंबर को कोर्ट में पेश हागी।
महिला के पूर्व पति रेमंड नारायण को भी गिरफ्तार किया गया है। उसपर पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप है। इसके लिए उसे एक साल तक की जेल और एक हजार डॉलर के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। क्वींस जिला अटॉर्नी रिचर्ड ब्राउन ने कहा है, ‘यह मामला निहत्थी नौ वर्षीय बच्ची की हत्या का है, जो क्रूरतम है। अगर आरोप सही हैं तो महिला को जरूर सजा होनी चाहिए।’ दरअसल बच्ची तीन महीने पहले ही अपने पिता सुखजिंदर सिंह और पारदस के साथ रहने गई थी। महिला के साथ अपार्टमेंट एक अन्य जोड़ा भी रहता था। अपार्टमेंट के एक सदस्य ने कौर को पारदस के साथ बाथरूम जाते देखा था। पारदस बाथरूम से अकेले ही वापस लौटी। उसने बहाना बनाया कि कौर नहा रही है।
आरोपों के अनुसार अपार्टमेंट के दूसरे सदस्य ने महिला 19 अगस्त की शाम को पूर्व पति नारायण, पारदस और उनके दो पोतों, जिनकी उम्र 3 साल और 5 साल है के साथ घर से बाहर जाते हुए देखा। जब अपार्टमेंट की महिला ने फिर से कौर के बारे में पूछा तो पारदस ने बताया कि वह बाथरूम में है। महिला ने इसके बाद कौर के पिताजी को बुलाया। जिसके बाद बाथरूम में देखने के बाद बच्ची की लाश मिली। मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक बच्चे की मौत गला घोंटने से हुई है। पुलिस ने जब पारदस से पूछताछ करने नारायण के घर पहुंची तो उन्होंने इसमें बाधा उत्पन्न की। कौर के रिश्तेदारों का कहना है कि महिला बच्ची को पहले भी प्रताड़ित करती थी।