Ukraine Russia War: रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार (19 अक्टूबर, 2022) को रूस द्वारा कब्जा किए गए चार यूक्रेनी क्षेत्रों में मार्शल लॉ की घोषणा की है। चार क्षेत्र खेरसॉन, ज़ापोरिज़्ज़िया, डोनेट्स्क और लुहान्स्क हैं। पुतिन ने सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान यह बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि रूस में शामिल होने से पहले इन चार क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू था।
रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान पुतिन ने कहा, ‘मैंने रूसी संघ के इन चार इलाकों में मार्शल लॉ लगाने की डिक्री पर दस्तखत कर दिये हैं।’ परिषद की बैठक का टीवी पर प्रसारण किया जा रहा था। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर ने यह डिक्री प्रकाशित कर दी और कहा कि इन्हें गुरुवार सुबह से लागू कर दिया जायेगा। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि कीन की सत्ता ने लोगों की इच्छा को मान्यता देने से इनकार किया है। वार्ता के प्रस्ताव को ठुकराया है। गोलियां चल रही हैं और लोग मारे जा रहे हैं।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर आतंकवादी तौर तरीकों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। रूसी प्रेसिडेंट ने कहा कि वे हमारे इलाके में तोड़फोड़ करने वाले समूहों को भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने क्रीमिया पुल पर हमले के बाद इन गतिविधियों को नाकाम कर दिया है। उनके मुताबिक रूसी परमाणु बिजली घरों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई।
मार्शल लॉ की घोषणा के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के सभी क्षेत्रों के प्रमुखों को और अधिक आपातकालीन शक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में मैं सभी रूसी क्षेत्रों के प्रमुखों को अतिरिक्त अधिकार देना आवश्यक समझता हूं। मार्शल लॉ के तहत सरकार को ज्यादा ताकत मिल जाती है कि वह सेना को मजबूत करने के साथ ही कर्फ्यू, लोगों की गतिविधियों पर पाबंदी, सेंसरशिप और विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर रोक भी लगा सकती है।
रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हम रूस के भविष्य को बचाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के जटिल और बड़े पैमाने पर समाधान के लिए काम कर रहे हैं। डिक्री यूक्रेन से सटे आठ क्षेत्रों में और बाहर आवाजाही को प्रतिबंधित करती है। इनमें क्रास्नोडार, बेलगोरोड, ब्रांस्क, वोरोनिश, कुर्स्क और रोस्तोव और क्रीमिया और सेवस्तोपोल के दक्षिणी क्षेत्र शामिल हैं।