इजराइल की शीर्ष अदालत ने घूसखोरी को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। अब उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। देश के इतिहास में किसी पूर्व प्रधानमंत्री को जेल भेजने की यह पहली घटना होगी। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल के नेता की सजा को छह साल से कम कर 18 महीने कर दिया और एक आरोप में उन्हें बरी कर दिया।

ओलमर्ट को मई, 2014 में दोषी ठहराया गया था। उन्हें दो अलग-अलग मामलों में छह साल जेल की सजा सुनाई गई थी। वह 2006 से 2009 तक इजराइल के प्रधानमंत्री थे। इजराइल की शीर्ष अदालत ने करीब सवा लाख डॉलर की घूस को लेकर दोषसिद्धि में उनकी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उन्हें बरी कर दिया। लेकिन 15,000 डॉलर की घूस को लेकर उनको दोषी माना। ओलमर्ट ने एक बयान में कहा कि उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली लेकिन अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, जिसने उनकी सजा को कम कर दिया है।