CCI Fined Google: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सीज आर्डर आदेश जारी करने के साथ ही अपनी प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने गूगल को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आचरण को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। अमेरिकी कंपनी गूगल पर एक हफ्ते के अंदर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने करीब 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। तब गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर प्रतिस्पर्धा को बाधित करने का आरोप लगाया गया था।।

सीसीआई ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। गूगल का प्ले स्टोर एंड्रॉयड मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र में ऐप डेवलपर्स के लिए मुख्य वितरण चैनल का गठन करता है, जो इसके मालिकों को बाजार में लाए गए ऐप को इस्तेमाल की अनुमति देता है।

जुर्माने के अलावा सीसीआई ने कहा कि गूगल को ऐप डेवलपर्स को ऐप खरीदने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के बिलिंग/भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। सीसीआई के आदेश पर गूगल की तरफ से फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इससे पहले 21 अक्टूबर को गूगल ने कहा था कि वह एंड्रॉयड उपकरणों के मामले में आदेश की समीक्षा करेगी।

सीसीआई की तरफ लगाई गई जुर्माने की राशि कंपनी के औसत प्रासंगिक कारोबार का सात प्रतिशत है। बयान के अनुसार, आवश्यक वित्तीय विवरण और अन्य संबद्ध दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए गूगल को 30 दिनों का समय दिया गया है नियामक अन्य मामलों में भी गूगल की जांच कर रहा है। इसमें समाचार सामग्री और स्मार्ट टीवी के संबंध में इंटरनेट प्रमुख द्वारा कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियां शामिल हैं।

आयोग ने फरवरी, 2018 में गूगल पर 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था

आयोग ने फरवरी, 2018 में ऑनलाइन ‘सर्च’ के लिए भारतीय बाजार में अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं के लिए गूगल पर 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। सीसीआई ने इंटरनेट कंपनी से ऐप डेवलपर्स पर ऐसी कोई भी शर्त नहीं लगाने को कहा है, जो उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए अनुचित, भेदभावपूर्ण या असंगत है।

नियामक ने एक सप्ताह से भी कम समय में पारित दो आदेशों के माध्यम से ने गूगल पर कुल 2,274.2 करोड़ रुपये का ‘अस्थायी’ जुर्माना लगाया है। उल्लेखनीय है कि गूगल प्ले स्टोर से जुड़ा ताजा फैसला सीसीआई चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता के कार्यकाल के आखिरी दिन आया है।