बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान से जुड़े वर्ष 2002 के लड़ाई झगड़े के एक मामले को एक स्थानीय अदालत ने मध्यस्थता के लिए भेज दिया ।

लोक अभियोजक वाजिद शेख ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मामला मध्यस्थता के लिए भेज दिया है । खान ने इसके लिए सहमति दे दी है और अभियोजन पक्ष ने भी ।’’

शेख ने बताया कि अब तक शिकायतकर्ता इकबाल शर्मा ने मध्यस्थता के लिए अपनी सहमति नहीं दी है ।
खान आज अदालत में मौजूद थे, जबकि शर्मा नहीं आए ।

एस्प्लांडे अदालत से जुड़े मध्यस्थता केंद्र को मामला मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के बाद मजिस्ट्रेट ने मामले में एक मध्यस्थकार नियुक्त करने का भी निर्देश दिया ।

मामला 22 जुलाई को सुनवाई के लिए आने की संभावना है ।

खान और उनके दो मित्रों…बिलाल अमरोही और शकील लदाक को एनआरआई व्यवसायी इकबाल मीर शर्मा की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था । बाद में तीनों को जमानत मिल गई थी । ये गिरफ्तारियां 22 फरवरी 2012 को ताज होटल के भीतर एक रेस्तरां में कथित लड़ाई झगड़े के बाद हुई थीं ।

अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धाराओं 325 (हमला), 34 (समान इरादा) के तहत आरोप तय किए थे ।
पुलिस के अनुसार जब शर्मा ने अभिनेता और उनके मित्रों को शोर-शराबा करने से मना किया तो सैफ ने कथित तौर पर शर्मा को धमकी दी और उनकी नाक पर घूंसा मारा, जिससे उनकी नाक टूट गई ।

एनआरआई व्यवसायी ने सैफ और उनके मित्रों पर यह भी आरोप लगाया कि इन लोगों ने उनके ससुर रमन पटेल से भी मारपीट की ।

दूसरी तरफ, सैफ ने कहा कि शर्मा ने भड़काउच्च् बातें कहीं और उनकी पत्नी करीना कपूर तथा उनकी बहन करिश्मा कपूर सहित उनके साथ मौजूद महिलाओं से गाली गलौज की ।