गोवा की एक बाल अदालत ने गायक रेमो फर्नांडीज को उनके बेटे की कार से टकराकर घायल हुई नाबालिग लड़की को अपशब्द कहने के मामले में गुरुवार को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि गायक के सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोई आशंका नहीं है। न्यायाधीश वंदना तेंदुलकर ने कहा, ‘आवेदनकर्ता की ओर से सबूत के साथ छेड़छाड़ करने से संबंधित चिंता अनुचित है और अगर ऐसा प्रयास होता है तो जमानत रद्द किए जाने का मामला बनेगा।’

आरोप है कि 62 वर्षीय गायक ने गोवा मेडिकल कालेज व अस्पताल में नाबालिग लड़की को अपशब्द कहे। अस्पताल में बच्ची का उपचार चल रहा था जो रेमो के बेटे की कार से कथित तौर पर टकराकर घायल हो गई थी। रेमो ने एक बयान जारी कर कहा, ‘मुझे न्यायपालिका में पूरा विश्वास है और मैं जानता हूं कि सच जल्द सामने आएगा।’ उन्हें शुक्रवार से दस दिन तक जांच अधिकारी के सामने सुबह 10 बजे से एक बजे तक पेश होने का भी निर्देश दिया गया है। अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपए का जमानती मुचलका भरने और इस मामले में आरोप पत्र दायर होने तक अपना पासपोर्ट जमा कराने का भी आदेश दिया है।

सामाजिक कार्यकर्ता एरेस रोड्रिग्स ने गोवा मेडिकल कालेज व अस्पताल में 17 साल की लड़की से अपशब्द कहने के लिए रेमो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जहां लड़की को पिछले साल दो दिसंबर को रेमो के बेटे जोहान द्वारा चलाई जा रही कार से कथित रूप से टकराने के बाद भर्ती कराया गया था। पिछले महीने रेमो ने इस मामले में गोवा बाल अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी। जमानत याचिका में गायक ने दावा किया था कि वह निर्दोष है और उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। अदालती आदेश में यह भी सवाल किया गया कि रेमो को हिरासत में लेकर पूछताछ करने से पुलिस को क्या हासिल होगा।