लंबे समय से इस बात को लेकर बहस छिड़ती है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी सेंसर बोर्ड का दखल होना चाहिए और बिना CBFC के सर्टिफिकेट के कंटेंट नहीं स्ट्रीम होना चाहिए, मगर सरकार ने साफ़ कर दिया है कि नेटफ्लिक्स (Netflix), जियो हॉटस्टर (Jio Hotstar), अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सेंसर बोर्ड (CBFC) के दायरे में नहीं लाया जाएगा। इन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जाने वाला कंटेंट पहले की तरह सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत ही नियंत्रित होगा।
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि CBFC सिर्फ सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखने वाला कंटेंट इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
ओटीटी कंटेंट पर क्या नियम लागू होंगे?
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को IT नियम 2021 का पालन करना होगा। इन नियमों के तहत:
• प्लेटफॉर्म्स को आयु के हिसाब से कंटेंट का वर्गीकरण करना
• किसी भी तरह की अवैध या आपत्तिजनक कंटेंट को रोकना
• एक कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना अनिवार्य
शिकायतों का समाधान कैसे होगा?
ओटीटी कंटेंट से जुड़ी जो शिकायतें आएंगी उसके लिए तीन लेवल पर व्यवस्था की जाएगी:
1. लेवलl-1: सबसे पहले शिकायत उसी प्लेटफॉर्म को भेजी जाएगी
2. लेवल-2: इंडस्ट्री की स्वयं-नियामक संस्था इसकी निगरानी करेगी
3. लेवल-3: आखिर में सरकार की निगरानी होगी
ओटीटी कंटेंट पर सरकार की सख्ती
मंत्री ने बताया कि अब तक सरकार ने 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अश्लील कंटेंट दिखाने के कारण ब्लॉक किया है। आईटी नियम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गलत और नुकसानदायक कंटेंट को रोकने के लिए बनाए गए हैं।
ओटीटी इंडस्ट्री की ग्रोथ
FICCI-EY की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक:
• 2024 में ओटीटी सब्सक्रिप्शन से कमाई 11% बढ़कर 9,200 करोड़ रुपये हो गई
• भारत में करीब 9.5 करोड़ से 11.8 करोड़ लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए पैसे देकर कंटेंट देखते हैं
