बंबई हाई कोर्ट ने जिया खान आत्महत्या मामले में अभिनेता सूरज पंचोली के खिलाफ मुकदमे पर गुरुवार को अंतरिम स्थगन दे दिया। जिया की मां ने सीबीआइ के आरोपपत्र में हत्या को आत्महत्या बताने के खिलाफ याचिका दी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इसमें स्थगन दे दिया। जिया खान की मां राबिया खान ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दी थी, जिसके मुताबिक 3 जून, 2013 को जिया की मौत को आत्महत्या बताया गया था, न कि हत्या। न्यायमूर्ति आरवी मोरे और न्यायमूर्ति वीएल अचिलिया ने मामले में स्थगन दे दिया और सीबीआइ को निर्देश दिया कि दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा दायर करे। याचिका में विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन करने और हाई कोर्ट द्वारा जांच की निगरानी करने की मांग की गई है।

इसमें पिछले वर्ष दिसंबर में सीबीआइ द्वारा दायर आरोपपत्र में विभिन्न अनियमितताओं की तरफ इशारा किया गया। इसमें फेडरल ब्यूरो आॅफ इंवेस्टीगेशन को एसआइटी की जांच में सहयोग करने का निर्देश देने की भी मांग की गई। क्योंकि जिया अमेरिका की नागरिक थी और ‘गड़बड़ी करने वाले पुलिस अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच करने की भी मांग की जिन्होंने मामले को भटकाने में आरोपियों का सहयोग किया।’ जिया के ब्वॉयफ्रेंड अभिनेता सूरज पंचोली को दस जून, 2013 को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसे उसी वर्ष दो जुलाई को रिहा कर दिया गया।

याचिका में आरोप लगाया गया कि सीबीआइ ने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लिया कि यह आत्महत्या का मामला है और इसने संबंधित लोगों से जवाब तलब नहीं किया और महत्त्वपूर्ण साक्ष्यों को रिकार्ड पर नहीं लिया।