जन्माष्टमी के मौके पर बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने धोखाधड़ी के मामले में ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी को बड़ी राहत दी है। बता दें कि गोवा की एक रीयल- इस्टेट कंपनी एमगी प्रोपर्टीज ने सुजैन पर 1.9 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। सुजैन के खिलाफ यह केस 2 महीने पहले दर्ज किया गया था। कोर्ट ने सुजैन के वकील नितिन सरदेसाई और हितेश जैन की बात को सही ठहराया है कि सुजैन के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। कोर्ट ने दर्ज की गई एफआईआर को खारिज कर सुजैन को बरी कर दिया है।
सुजैन पर कंपनी का काम लेने के लिए फर्जी डिजाइनर बनने का आरोप लगाया गया था। पिछले महीने कोर्ट ने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाते हुए पुलिस को निर्देश दिए थे कि के खिलाफ किसी तरह का एक्शन ना लें।
सुजैन के वकील का कहना है कि इस केस को पुलिस का इस्तेमाल कर क्रिमिनल रंग दिया जा रहा था। खुद को क्लीन चिट दिए जाने पर राहत महसूस कर रही सुजैन खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट किये और सबसे साथ यह खबर शेयर की।
सुजैन ने लिखा, जन्माष्टमी के पावन मौके पर ये फैसला आया है। उन्होंने लिखा, मैंने कभी भी काम पाने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया। आज मुझ पर लगे आरोप गलत साबित हो गए और न्याय मिल गया है।

