अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म ‘पीकू-मोशन से ही इमोशन’’ के निर्माताओं को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज वेबसाइटों और केबल ऑपरेटरों द्वारा बिना अनुमति लिए इसका प्रदर्शन करने, प्रसारण करने या ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर रोक लगा दी। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और इरफान खान ने भी काम किया है और फिल्म 8 मई को रिलीज होगी।
न्यायमूर्ति इंद्रमीत कौर ने निर्माताओं के इस आशय के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा कि अगर अंतरिम राहत नहीं दी जाती है तो उन्हें अपूरणीय क्षति हो सकती है।
अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (एमएसएम) ने अपने पक्ष में अंतरिम राहत के लिए ‘‘प्रथम दृष्टया मामला तैयार किया है।’’
साथ ही उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया। प्रतिवादियों में इंटरनेट सर्विस प्रदाता, केबल आॅपेरटर और वेबसाइटें शामिल हैं। नोटिस में याचिकाकर्ताओं से एमएसएम के आग्रह पर अगली सुनवाई से पहले उनका जवाब मांगा गया हैै। अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।
अदालत ने यह भी कहा कि रोक का उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों के बारे में एमएसएम, सरस्वती इंटरटेनमेंट प्रा लि और राइजिंग सन फिल्म्स प्रा लि से सूचना मिलने पर इंटरनेट सर्विस प्रदाता को 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी। एमएसएम, सरस्वती इंटरटेनमेंट प्रा लि और राइजिंग सन फिल्म्स प्रा लि फिल्म के निर्माता हैं।
एमएसएम ने टीएमटी लॉ प्रैक्टिस के माध्यम से दाखिल आग्रह में अदालत से विभिन्न वेबसाइटों और केबल ऑपरेटरों द्वारा फिल्म की पायरेसी किए जाने से सुरक्षा की मांग की थी। फिल्म का निर्देशन शुजित सरकार ने किया है।