मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को फिल्म ‘पीके’ में ‘अश्लील और आपत्तिजनक’ सामाग्री को लेकर अभिनेता आमिर खान, निर्माता एवं निर्देशक के खिलाफ दिवानी मुकदमा तय कर दिया।

अदालत ने कहा कि मुकदमा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के खिलाफ स्वीकार्य योग्य नहीं है। इसमें बोर्ड को भी प्रतिवादी बनाया गया था। मामले को सबूत के लिए 22 जनवरी की तारीख को सूचीबद्ध कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता हेमंत पाटिल ने रिलीज से पहले फिल्म से ‘आपत्तिजनक’ दृश्य हटाने और प्रचार के उस पोस्टर पर पाबंदी लगाने की मांग की जिसमें आमिर को रेडियो लेकर रेलवे पटरी पर खड़ा दिखाया गया है। इसे याचिकाकर्ता ने ‘अश्लील और आपत्तिजनक’ करार दिया है।

यह फिल्म शुक्रवार (19 दिसंबर) को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। न्यायाधीश एम एस शर्मा ने याचिकाकर्ता की दलील पर सहमति जताई और मुकदमा तय कर दिया।